आखिर,अंकिता भंडारी को मिल गया इंसाफ…..

पूनम शुक्ला : मुख्य प्रबंध संपादक

उत्तराखंड (Uttarakhand) के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड (Ankita Bhandari Murder Case) में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है ।तीन साल पुराने मामले में उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश की नजरें कोर्ट के इस फैस ले का इंतजार कर रही थीं। सुनवाई के दौरान सुरक्षा के मद्देनज़र कोर्ट परिसर के 200 मीटर के दायरे को पुलिस ने सील कर दिया गया। सिर्फ वकील, केस से जुड़े पक्ष और जरूरी स्टाफ को ही अंदर जाने की अनुमति थी।

कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों- पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया है. तीनों को उम्रकैद की सजा दी गई है । इस मामले की जांच के लिए सरकार की ओर एसआईटी की गठन किया गया था. जिसके बाद इस मामले में दो साल 8 महीने तक सुनवाई चली, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर 97 लोगों को गवाह बनाया था लेकिन अहम 47 गवाहों को ही पेश किया गया। कोर्ट में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड सामने आने के बाद उत्तराखंड से दिल्ली तक हड़कंप मच गया था, पूरे देश की नजरें इस मामले पर ही लगी हुई थी। पता चला कि रिजॉर्ट में काम करने के दौरान वहां ‘वीआईपी’ अतिथि को ‘एक्स्ट्रा सर्विस’ के लिए अंकिता को रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य ने फोर्स कर रहे थे, अंकिता ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद ही विवाद शुरू हुआ था।

ऋषिकेश के करीब वंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली 19 वर्षीया अंकिता की सितंबर, 2022 में रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अपने दो अन्य कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर चीला नहर में धक्का देकर हत्या कर दी थी। ऋषिकेश के निकट वंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली अंकिता 18 सितंबर 2022 को अचानक गायब हो गई। पांच दिन बाद 24 सितंबर को ऋषिकेश के नजदीक चिल्ला नहर से अंकिता का शव बरामद किया गया था। मामला सामने आने के बाद रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलकिल आर्य तत्कालीन बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है।मामला सामने आने के बाद बीजेपी विनोद आर्य को पार्टी से निकाल दिया था।

अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलकित आर्य को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई। सह-अभियुक्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया गया।वहीं पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया है।इस मामले का मुख्य आरोपी पुलकित और उसके दो साथी- अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर इस समय जेल में हैं।

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