पूनम शुक्ला : मुख्य प्रबंध संपादक :
फरवरी महीने में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। कल 1 फरवरी 2026 से आपके बजट से जुड़े कई बदलाव होने जा रहे हैं। ये ऐसे बदलाव हैं जो सीधे तौर पर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। 1 फरवरी से स्मोकिंग करने वाले की ढीली होगी जेब। क्या सरकार का मकसद इन हानिकारक चीजों पर टैक्स बढ़ाकर लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है?
सरकार ने स्मोकिंग करने वालों को एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। 1 फरवरी से सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला के शौकीनों के लिए चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। इसके लागू हो जाने के बाद तंबाकू और पान मसालों की कीमत बढ़ जाएगी।जो सिगरेट आज 18-20 रुपये में मिलती है वह आने वाले समय में 70 से 72 रुपये तक पहुंच सकती है।
खबर के अनुसार अभी तक जो जीएसटी कंपनसेशन लगता था उसे हटाकर अब सीधे भारी टैक्स लगाया जाएगा। यह नियम फरवरी की पहली तारीख से लागू होगा। सिगरेट पीना सेहत के लिए तो हमेशा से ही खतरनाक रहा है, लेकिन अब इसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ने वाला है। अभी तक जो जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता था उसे हटाकर अब सीधे भारी टैक्स लगाया जाएगा। यह नियम फरवरी की पहली तारीख से लागू होगा
वित्त मंत्रालय ने सेंट्रल एक्साइज एक्ट में बड़े बदलाव किए हैं जो 1 फरवरी से लागू होने जा रहे हैं। नए नियमों के मुताबिक, अब हर 1000 सिगरेट पर 2050 रुपये से लेकर 8500 रुपये तक एक्साइज ड्यूटी लगेगी. कुछ कैटेगरी में यह टैक्स 11000 रुपये तक भी जा सकता है।
तंबाकू उगाने वाले किसानों की संस्था एफएआईएफए ने भी इस फैसले पर नाराजगी जताई है।उनका कहना है कि टैक्स बढ़ने से कानूनी सिगरेट की मांग घटेगी और इसका सीधा नुकसान किसानों को होगा। एक्सपर्ट्स को डर है कि इस भारी टैक्स के बाद तस्करी और बढ़ सकती है, जिससे सरकार को टैक्स का नुकसान भी हो सकता है।
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