पूनम शुक्ला : मुख्य प्रबंध संपादक
लखनऊ में किशोरी से दुष्कर्म केस मे पाॅक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश कुमार प्रशांत ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी अमरजीत को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने पीड़िता को प्रतिकर दिलाए जाने के लिए अपने आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा को जुर्माने की राशि पीड़िता के पुनर्वास के लिए देने का आदेश दिया।
लखनऊ में किशोरी से दुष्कर्म कर गर्भवती करने के दोषी अमरदीप उर्फ अमरजीत को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर 2022 में मामला दर्ज हुआ था, जिसमें दोषी ने धमकी देकर अपराध किया था।
जानकारी के अनुसार, पीड़िता के पिता ने 19 अगस्त 2022 को गोमतीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह एक दिहाड़ी मजदूर है और गोमतीनगर में किराये पर रहता है। उसके घर के पड़ोस में रहने वाले दोषी व्यक्ति ने छह माह पहले उसकी किशोरी के साथ दुष्कर्म किया साथ ही 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को जानमाल की धमकी भी दी कि यदि किसी को कुछ बताया तो दोषी उसके पिता व भाई की हत्या कर देगा। डर के कारण पीड़िता खामोश रही। दुष्कर्म के कारण पीड़िता पांच महीने की गर्भवती हो गई थी। इसके बाद अमरजीत घर छोड़कर भाग गया था।
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