केकेपी न्यूज़ ब्यूरो :
रोड रेज मामले में पूर्व क्रिकेटर व कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीमकोर्ट से बड़ा झटका लगा है | सुप्रीमकोर्ट ने सिद्धू को पहले दी गई 1000/रूपये की सजा को बढ़ा कर एक वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए कहा है कि अनुचित सहानुभूति दिखाते हुए अपर्याप्त सजा देने से जनता में कानून के प्रति विश्वास घटेगा | जिससे न्याय प्रणाली को ज्यादा नुकसान होगा | सुप्रीमकोर्ट के जस्टिस ए एम खानविल्कर व जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने सिद्धू द्वारा सजा बढ़ाने के खिलाफ दी गयी सभी दलीलों को ख़ारिज करते हुए गुरुवार को सजा सुनाई | कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों यदि आप आपा खोते हैं तो इसका परिणाम आपको भुगतना ही होगा | कोर्ट ने कहा कि पहले की सजा में 1000/ रूपये की सजा, क्या पर्याप्त है | अपराध की गंभीरता को देखकर उचित सजा देनी चाहिए | सजा देने के फैसले में प्रत्यक्ष तौर पर खामियां हैं | अपराध की तुलना में बहुत अधिक सजा नहीं दी जानी चाहिए | बहुत कम व अपर्याप्त सजा देना भी समाज में अपराध रोकने में प्रभावी नहीं हो सकता | अपर्याप्त सजा समाज में पीड़ा का कारण बन सकता है | दरअसल रोड रेज का मामला 27 दिसम्बर 1988 का है | जिसमे पटियाला में कार पार्किंग को लेकर मामूली सी कहा सुनी में नवजोत सिंह सिद्धू ने 65 वर्षीय गुरुनाम सिंह नाम के बुजुर्ग को मुक्का मार दिया था | जिससे उसकी मौत हो गई थी | इसी को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ था |