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सीएम योगी के ख़िलाफ़ केस चलाने से सुप्रीमकोर्ट का इन्कार

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो:

सुप्रीमकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हेट स्पीच मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को ख़ारिज करते हुए योगी आदित्यनाथ पर केस चलाने से इन्कार कर दिया है |

दरअसल, याचिकाकर्ता का आरोप है कि 2007 में योगी आदित्यनाथ ने अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफरत फ़ैलाने वाला भाषण दिए थे } जिससे उसी दिन गोरखपुर में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ कई हिंसक घटनाएँ हुई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 मई 2017 को इस मामले में अभियोजन चलाने के लिए ऑफिसियल अनुमति नहीं दिया गया | बाद में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गयी थी | इसके बाद याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की | लेकिन वहाँ भी 22 फ़रवरी 2018 को याचिका ख़ारिज कर दी गयी |

इसके बाद याची ने सुप्रीमकोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी | जिस पर सुप्रीमकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण,न्यायाधीश हिमा कोहली और न्यायाधीश सी टी रविकुमार की पीठ ने कहा कि इस मामले में केस चलाने के लिए अनुमति न मिलने के मामले में दखल देने की जरुरत नहीं है |

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