केकेपी न्यूज़ ब्यूरो:
यदि कोई महिला नसबंदी के बाद भी प्रेगनेंट हो जाती है तो उसे घबराने की जरुरत नहीं है | उसे अपनी बीमा कंपनी को क्लेम करना होगा | बीमा कंपनी उसकी शिकायत की जांच करायेगी | क्लेम सत्य साबित होने पर कंपनी उस महिला को उचित भुगतान कर देगी |
यदि कंपनी उसकी शिकायत पर ध्यान देती है तो उसे तुरंत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत दर्ज करानी होगी | जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में इस तरह से शिकायत दर्ज करायें |
- ऑनलाइन आवेदन: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत दर्ज करने के लिए www.edaakhil.nic.in पर जाकर सभी प्रपत्र अपलोड करें | प्रपत्र सही होने पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज हो जायेगी |
- ऑफलाइन आवेदन: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सभी प्रपत्र तीन प्रतियों में डाक से भेजने होंगे | प्रपत्र सही होने पर आवेदन दाखिल हो जायेगा |
- वकील के माध्यम से: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में किसी वकील के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराया जा सकता है | वैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत दर्ज कराने पर अक्सर कोई ना कोई प्रपत्र कम पड़ जाते हैं | जिससे शिकायती आवेदन निरस्त हो जाता है | ऐसे में उचित होगा कि किसी अनुभवी वकील के माध्यम से शिकायत दर्ज कार्यें |