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दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में अग्रिम जमानत अब संभव नहीं

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो:

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं व बच्चों के साथ होने वाली दुष्कर्म सम्बंधित घटनाओं को लेकर कड़ा रुख अपनाया है | अपराध पर जीरो टोलरेंस की नीति के तहत अब दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के आरोपितों की अग्रिम जमानत नहीं हो सकेगी |

दुष्कर्म के आरोपितों पर शिकंजा कसने के लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक-2022 को विधान सभा में पेश किया गया | जिसमे कहा गया कि आरोपित की अग्रिम जमानत न होने की दशा में आरोपित द्वारा साक्ष्यों व गवाहों को प्रभावित नहीं किया जा सकेगा |

एडीजी अभियोजन आशुतोष पाण्डेय के अनुसार वर्तमान में उन मामलों में अग्रिम जमानत पर रोक है, जिसमे फांसी की सजा है | इस विधेयक के तहत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-438 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है |

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