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कोविड वैक्सीन लगवाने से हुई मौत पर सरकार जिम्मेदार नहीं

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो:

कोविड वैक्सीन लगवाने से दो लड़कियों की हुई मौत पर लड़कियों के माता-पिता की ओर से सुप्रीमकोर्ट में दाखिल एक याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड वैक्सीन लगवाना स्वैच्छिक था | इसे अनिवार्य नहीं किया गया था | इसलिए कोविड वैक्सीन लगवाने के कारण किसी की मौत हो जाती है तो केंद्र सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता |

केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीमकोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि टीकाकरण अभियान के लिए कोविड वैक्सीन का निर्माण थर्ड पार्टी द्वारा किया गया था | इसके बाद भारत समेत विश्व के कई देशों में क़ानूनी समीक्षा हुआ जो सफल रहा | ऐसे में कोविड वैक्सीन से किसी की मौत होती है तो इसके लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराना क़ानूनी तौर पर सही नहीं है |

केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में साफ तौर पर कहा है कि “वैक्सीन से जुड़ी सारी जरूरी जानकारियां पब्लिक डोमेन पर डाली गयी थी | यह नहीं कहा जा सकता कि जानकारी का अभाव था | हलफनामें में यह भी कहा गया है कि “कोविड वैक्सीन लगवाना स्वैच्छिक था | इसे अनिवार्य नहीं किया गया था | वैक्सीन लेना क़ानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं था |

सरकार ने कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित जरुर किया था | क्योंकि यह जनहित में था | वैक्सीन से सम्बन्धित जितनी भी जानकारियां थी | उन सभी को पब्लिक डोमेन पर डाला गया था | इसके साथ ही वैक्सीन सेंटरों पर मौजूद कार्यकर्ता भी लोगों को वैक्सीन से जुड़ी सभी जानकारियां व इसके साइड इफेक्ट के बारे में बताते थे |

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