Saturday , July 27 2024

समय पर जमानत अर्जी की जानकारी न देने से हाईकोर्ट नाराज

प्रयागराज ब्यूरो :

इलाहबाद हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी पर पुलिस द्वारा समय से जानकारी न देने पर नाराजगी जाहिर की है | साथ ही वाराणसी पुलिस कमिश्नर को आदेश का पालन न करने पर स्पष्टीकरण के साथ कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है | हलफनामा दाखिल करने पर कोर्ट में हाजिर होने की छूट दी है | अर्जी की सुनवाई १७ मई को होगी |यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने वरुण कुमार जायसवाल की जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है | हाईकोर्ट ने कहा है कि यह अभियुक्त का अधिकार है कि उसकी जमानत याचिका समय से सुनी जाय | अनुच्छेद -21 के अनुसार किसी को भी जीवन जीने की स्वतन्त्रता उसका मूल अधिकार है | किसी को भी अनावश्यक रूप से जेल में बंद नहीं रखा जा सकता |

Leave a Reply

Your email address will not be published.

thirteen + 1 =

E-Magazine