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बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न मामले का आरोप तय-कोर्ट

पूनम शुक्ला : मुख्य प्रबन्ध संपादक:

अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और 354(ए) (यौन उत्पीड़न): के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। पांच मामलों में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 और 354 (डी) के तहत आरोप तय किए गए हैं। जबकि उनके खिलाफ छठा मामला खारिज कर दिया गया है।

अदालत के पास पांच महिला पहलवानों के संबंध में आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध के लिए बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है। एक महिला पहलवान के लगाये गए आरोप से बृजभूषण को बरी कर दिया गया । वहीं एक महिला पहलवान के मामले में सह -आरोपित विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए हैं।

अदालत ने अन्य अपराधों के लिए उन्हें बरी कर दिया है।भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह की परेशानी कम होने के का नाम नहीं ले रही। राउंज एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने कहा कि बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री मिली है।

बृजभूषण शरण सिंह ने दावा किया था कि जिस दिन यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया जा रहा है | उस दिन वह दिल्ली में नहीं थे। इसके अलावा कोच बृजेंद्र की कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी पेश किया गया था। गौरतलब है कि बृजभूषण शरण सिंह क़ैसरगंज लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद हैं,लेकिन उन्हें अब यह मौका नहीं मिला है। उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को भाजपा ने क़ैसरगंज लोकसभा सीट से टिकट दिया है।

अदालत ने महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह और सह आरोपित व उनके सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप तय करने का आदेश दिया है । अदालत 21 मई को औपचारिक रूप से आरोप तय करेगी।
संघर्ष वाले पहलवानों ने इसे बेटियों की जीत बताया | पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और गीता फोगाट ने पोस्ट शेयर कर कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए लिखा है कि “यह महिला पहलवानों के संघर्ष की बहुत बड़ी जीत है”।

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