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धोखा,लालच या दबाव से मतान्तरण कराना गंभीर मामला-सुप्रीमकोर्ट

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो:

भाजपा नेता व अधिवक्ता अश्वनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीमकोर्ट में एक याचिका के माध्यम से धोखा,लालच या दबाव से मतान्तरण को रोकने के लिए केंद्र सरकार को सख्त कानून बनाने का निर्देश देने की माँग की है | इसे शीर्ष कोर्ट के न्यायमूर्ति एम आर शाह व न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने गंभीर मामला मानते हुए नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से जवाब माँगा है |

याचिका में तमिलनाडु की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा गया है कि लावण्या ने जबरदस्ती इसाई बनने का दबाव डाले जाने के कारण आत्महत्या कर ली थी | इसी तरह देश के विभिन्न हिस्सों में मतान्तरण की घटनाएँ घटित हो रही हैं | ऐसा एक भी जिला नहीं है जो धोखा,लालच या दबाव से मतान्तरण से मुक्त हो | यह राष्ट्रव्यापी समस्या है | इस पर तत्काल काबू पाने की जरुरत है |

इस याचिका में वैकल्पिक मांग के तौर पर कहा गया है कि शीर्ष कोर्ट विधि आयोग को निर्देश दे कि वह धोखा,लालच या दबाव से मतान्तरण रोकने के लिए सख्त कानून बनाने के बारे में रिपोर्ट व विधेयक तैयार करे | याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास धोखा,लालच या दबाव से मतान्तरण रोकने के लिए बहुत से तरीके हैं | वह कानून बना सकती है |

याचिका में क़ानूनी मुद्दा उठाते हुए कहा गया है कि क्या धोखे से हुआ मतान्तरण संविधान के अनुच्छेद-14 के तहत समानता का अधिकार,अनुच्छेद-21 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद -25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन नहीं है |

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