हाईकोर्ट ने अभिनेता के व्यक्तित्व प्रतीकों के अवैध इस्तेमाल पर लगाई रोक

बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता अभिषेक बच्चन ने पब्लिसिटी और व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब बच्चन को मिली बड़ी राहत मिल गयी

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता के व्यक्तित्व प्रतीकों के अवैध इस्तेमाल पर रोक लगाई है। अभिषेक बच्चन की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के बाद बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन के नाम, छवि और वीडियो के अवैध उपयोग पर रोक लगा दी है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को उनके नाम या तस्वीरों के अवैध रूप से व्यावसायिक लाभ के लिए उपयोग करने से रोका है। 

अभिनेता अभिषेक बच्चन की आवाज, नाम, तस्वीरों एवं वीडियो आदि का अवैध इस्तेमाल करना भारी पड़ सकता है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि यह स्पष्ट है कि बच्चन के व्यक्तित्व प्रतीकों, जिनमें उनका नाम, तस्वीरें और हस्ताक्षर शामिल हैं, का दुरुपयोग प्रतिवादी वेबसाइटों और प्लेटफार्मों द्वारा उनकी इजाजत के बिना, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसी तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके किया जा रहा है।

बता दें कि हाल ही में अभिषेक बच्चन ने अपने पब्लिसिटी और व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। 

अभिषेक बच्चन के अलावा उनकी पत्नी व अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने भी व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम, तस्वीर, आवाज या किसी भी तरह के एआई-जनरेटेड कंटेंट के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है।

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