19 साल की महिला का अपहरण……

पूनम शुक्ला : मुख्य प्रबंध संपादक

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक स्पेशल कोर्ट  ने साल 2023 में 19 साल की महिला का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एससी-एसटी कोर्ट की विशेष न्यायाधीश वीना नारायण ने गुरुवार (२९ मई ) को दोषी सलमान पर 80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

थाना देवा पर बलात्संग, धर्म परिवर्तन व एससी, एसटी एक्ट के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 सलमान निवासी नरौसा थाना इटौंजा,लखनऊ को जिन पर नाम और धर्म छुपाकर महिला को गुमराह करने का भी आरोप है । विभिन्न धाराओं में न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी, एसटी कोर्ट ने दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 80 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। सरकारी वकील कृपा शंकर तिवारी ने शुक्रवार को बताया कि अदालत के आदेश अनुसार जुर्माने की राशि में से 40,000 रुपये पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिए जाएं।

15 दिसंबर 2023 को थाना देवा क्षेत्र के निवासी युवक ने अभियुक्त मो0 सलमान पुत्र मो0 इस्लाम निवासी नरौसा थाना इटौंजा जनपद लखनऊ के विरूद्ध अपनी बहन को बहला फुसलाकर भगा ले जाने, जबरन धर्म परिवर्तन कराकर जातिसूचक गाली गलौज कर दुष्कर्म करने एवं धमकी देने की तहरीर दी थी।

पुलिस ने शुरुआत में दिसंबर 2023 में सलमान के खिलाफ आईपीसी की धारा 366 (अपहरण, अपहरण या महिला को शादी के लिए मजबूर करने के लिए प्रेरित करना) और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। बाद में आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं सहित अतिरिक्त आरोप जोड़े गए।

अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया। मुकदमे के दौरान बता दें कि पहचान और धर्म छुपाकर किसी महिला या नाबालिग को बहला फुसलाकर रेप का  वारदात को अंजाम देने का ये कोई पहला मामला नहीं है,आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे कई मामलों में वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग जैसी चीजें भी सामने आती हैं। ऐसी घटनाएं आज के समय में रोज ही देखने या सुनने को मिलती है। गवाहों की गवाही से पता चला कि आरोपी ने अपनी असली पहचान छिपाते हुए खुद को सुमित बताकर पीड़िता को गुमराह किया था।

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