केकेपी न्यूज़ ब्यूरो:
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ के न्यायाधीश जी आर स्वामीनाथन ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद ऑनलाइन शादी को मंजूरी देते हुए कहा कि विवाह का अधिकार एक मौलिक मानव अधिकार है | जो सबके लिए है |
दरअसल तमिलनाडु की एक महिला ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक से डिजिटल माध्यम से शादी करने की मंजूरी के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी | अब कोर्ट का आदेश पाते ही महिला ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी |
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