सहारनपुर ब्यूरो :
एक महिला द्वारा ससुराल वालों पर दहेज़ उत्पीडन व छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाना उसके गले का फांस बन गया | दरअसल एक महिला ने ससुराल वालों पर दहेज़ उत्पीडन व छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाते हुए सहारनपुर के सदर बाजार थाने में मुकदमा दर्ज कराया था | जिसमे कहा गया था कि शादी के अगले दिन जेठ ने उसके साथ छेड़छाड़ की | पति, ननद,और सास ने उससे अतिरिक्त दहेज़ की मांग की | इसके बाद पुलिस ने महिला के इस बयान को मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के अंतर्गत दर्ज कराया | पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट कोर्ट के सामने पेश की | मुकदमा जब बहस पर आया तो महिला ने अपने द्वारा लगाये गये सभी आरोपों से मुकर गई और पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिए थे वह पुलिस के दबाव में आकर दिए थे | इस पर कोर्ट को विश्वास नहीं हुआ तो कोर्ट ने पूरे मामले की दोबारा जाँच कराई | जाँच रिपोर्ट आई तो पता चला कि महिला झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी | इस पर जिला जज कल्पना पाण्डेय ने महिला को तीन माह की कैद व 400 रूपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए कहा कि जिस तरह दुष्कर्म की घटना एक महिला के लिए कष्टकारी व अपमानजनक होती है उसी तरह दुष्कर्म का झूठा आरोप किसी पुरुष पर लगाना भी अभियुक्त के लिए कष्टदायक होता है | इससे पुरुष का भी अपमान होता है |
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