उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित एमपी-एमएलए अदालत ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को वर्ष 2018 के मानहानि मामले में बरी कर दिया है। इस फैसले से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के इस फैसले का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है।
यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर की गई कथित टिप्पणी से संबंधित था। मामले की शिकायत भाजपा नेता विजय मिश्रा ने दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, आरोप है कि राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह के संबंध में एक विवादित बयान था। जिसका यह मामला करीब 8 साल से कोर्ट में चल रहा था। जिसपर आज फैसला आया है।
अदालत में राहुल गांधी ने आरोपों का विरोध किया था। मामले की सुनवाई के बाद 26 अक्टूबर 2026 को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषमुक्त कर दिया। राहुल गांधी के बरी होने के बाद कोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया।
यह मामला वर्ष 2018 से न्यायिक प्रक्रिया में था। अदालत के फैसले के साथ इस मानहानि शिकायत में राहुल गांधी को राहत मिली है।
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