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12 वर्षीया रेप पीड़िता को गर्भपात कराने का आदेश

हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति सरोज यादव व न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने एक 12 वर्षीया रेप पीड़िता को सुरक्षित गर्भपात कराने का आदेश देते हुए कहा है कि मेडिकल बोर्ड पीड़िता के जीवन की सुरक्षा व मानसिक हालत के प्रति संवेदनशील रहते हुए इस कार्य को अंजाम दे ,तथा डीएनए के लिए भ्रूण टिश्यू को सुरक्षित रखा जाय |

दरअसल,कुर्सी रोड थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपनी 12 वर्ष की नाबालिग़ बेटी के साथ रेप होने से गर्भ ठहर गया था | जो 10 सप्ताह पुराना है | इसी मामले को लेकर गर्भपात कराने,मुआवजा दिलाने व निःशुल्क इलाज करने हेतु महिला ने कोर्ट से गुहार लगाई थी | कोर्ट ने अर्जी पर संज्ञान लेते हुए बाराबंकी के सीएमओ डॉ रामजी वर्मा को मेडिकल टीम गठित कर मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने का आदेश दिया था |

इसी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने पीड़िता का सुरक्षित गर्भपात कराने का आदेश देते हुए कहा कि इसके इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाए | मुआवजे पर अलग से कार्रवाई के निर्देश देते हुए कोर्ट ने पीड़िता से कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या सक्षम अथॉरिटी के पास जाए | वहां नियमों के अनुरूप निर्णय लिया जायेगा |

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