Saturday , July 27 2024

हलफनामा में गलती होने से शपथकर्ता पर कार्रवाई संभव

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो :

इलाहबाद हाईकोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा है कि जमानत प्रार्थना पत्रों के साथ दस्तावेजों की टाइपशुदा कापी का मिलान करके ही हलफनामें के साथ दाखिल करें |साथ ही शपथकर्ता इस बात का भी हलफनामा दाखिल करे कि उसने टाइपशुदा कापी का अपनी समझ व योग्यता के अनुसार मिलान क्र लिया है | इसमें गलती पाए जाने पर शपथकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है | यह आदेश इलाहबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने मैनपुरी के याचिकाकर्ता व दहेज़ उत्पीदन एवं हत्या के आरोपी मुन्ना लाल की जमानत याचिका ख़ारिज करते हुए दिया |

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