केकेपी न्यूज़ ब्यूरो:
मद्रास हाईकोर्ट ने एक वकील दम्पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि शादी करने का मतलब सिर्फ शारीरिक सुख पाना ही नहीं होता है, बल्कि शारीरिक सुख के साथ – साथ बच्चे पैदा करके परिवार को बढ़ाना भी होता है | क्योंकि शादी के बाद बच्चा पति-पत्नी को जोड़ने वाली कड़ी का काम करता है |
दरअसल,एक वकील की पत्नी ने पति पर बच्चे से दूर करने का आरोप लगते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी | इस याचिका में यह भी कहा गया था कि वकील पति ने पत्नी को बच्चे से मिलने के अधिकार को लेकर कोर्ट के कई आदेशों का पालन नहीं किया |
इस पर मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णन रामास्वामी ने वकील दम्पति से बच्चे की कस्टडी को लेकर कहा कि पति-पत्नी शादी तोड़ सकते हैं लेकिन बच्चे का पिता व माँ के रूप में उनका सम्बन्ध बना रहता है, और यह जीवन भर बना रहता है | चाहे पति-पत्नी किसी और से शादी ही क्यों न कर लें |