Saturday , July 27 2024

रिलेशनशिप के दौरान बने शारीरिक सम्बन्ध रेप के दायरे में नहीं

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो:

सुप्रीमकोर्ट ने एक आरोपित युवक की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूरी देते हुए कहा कि यदि कोई महिला किसी पुरुष के साथ लिव-इन-रिलेशन में लगातार रह रही हो और बाद में उन दोनों के सम्बन्ध में खटास आ जाय तो रिलेशनशिप के दौरान बने शारीरिक सम्बन्ध, रेप केस दर्ज करने का आधार नहीं हो सकता |

कोर्ट ने कहा कि तथ्य सबके सामने है कि शिकायत करने वाली महिला आरोपित पुरुष के साथ लगातार चार वर्षों तक लिव-इन-रिलेशन में रही | जब महिला ने रिलेशनशिप शुरू किया था | उस समय उसकी उम्र 21 वर्ष थी | दोनों की सहमति से शारीरिक सम्बन्ध बनता रहा | जिससे एक बच्ची भी पैदा हुई | अब दोनों का वह सम्बन्ध कायम नहीं रहा तो उनके बीच बने शारीरिक सम्बन्ध रेप का आधार नहीं हो सकता |

दरअसल एक महिला ने अपने साथ रिलेशन में रह रहे पुरुष पर रेप करने का केस दायर किया था | जिसपर राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपित पुरुष को राहत न देते हुए उसकी अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज कर दी | हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कुछ तथ्य साफ है कि दोनों लिव-इन-रिलेशन में थे और पुरुष पार्टनर ने शादी का वादा कर शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा | जिससे एक बच्ची भी पैदा हुई |

इसलिए यह केस अग्रिम जमानत के लिए फिट नहीं है | इसी फैसले को चुनौती देते हुए आरोपित युवक ने सुप्रीमकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी |

Leave a Reply

Your email address will not be published.

eleven + ten =

E-Magazine