Saturday , July 27 2024

बैंक को डिफाल्टरों की जमीन पर कब्ज़ा लेने का अधिकार

प्रयागराज ब्यूरो :

इलाहबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी व न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खण्डपीठ ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की याचिका पर आदेश देते हुए कहा है कि बैंक व वित्तीय संस्थानों को डिफाल्टरों की जमीन पर भौतिक कब्ज़ा लेने का अधिकार है | इसके लिए बनाये गये सरफेसी एक्ट का कड़ाई से पालन किया जाय | कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव से कहा है कि सम्बंधित सभी प्राधिकारियों को दो सप्ताह में सर्कुलर जारी करें कि यदि वैधानिक समस्या न हो तो बैंक या वित्तीय संस्थानों को जमीन का कब्ज़ा सौंप दें |

Leave a Reply

Your email address will not be published.

twenty + twelve =

E-Magazine