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बार चुनाव में सभी वकील नहीं कर सकेंगे मतदान

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो:

अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान करने का अधिकार सिर्फ बार एसोसिएशन में पंजीकरण करा लेने से ही नहीं मिलेगा | बल्कि उन्हीं वकीलों को मतदान का अधिकार होगा जो प्रतिवर्ष कम से कम पांच मुकदमा लड़ें हों | इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने नियमावली में संशोधन के प्रस्तावों पर 18,19 व 20 अक्टूबर 2022 को गुप्त मतदान कराने का निर्णय लिया है |

जिसमें अध्यक्ष सहित सभी पदों के लिए नियमों में किये गये प्रस्तावित बदलावों पर गुप्त मतदान के जरिये निर्णय लिया जायेगा | जिन संशोधित प्रस्तावों पर अधिक वोट पड़ेंगे, उसे लागू कर दिया जाएगा | इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव एस डी सिंह जादौन के अनुसार अभी तक बार एसोसिएशन में पंजीकरण करा लेने मात्र से एसोसिएशन के चुनाव में मतदान करने का अधिकार मिल जाता था |

लेकिन अब उस नियम में बदलाव किया जा रहा है | अब प्रति वर्ष कम से कम पाँच मुकदमा लड़ने वाला वकील ही मतदान कर सकेगा | वहीँ, अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए प्रति वर्ष 25 मुकदमा दाखिल करना अनिवार्य है |

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