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पति द्वारा पत्नी की अन्य महिलाओं से तुलना करना क्रूरता की श्रेणी में-केरल हाईकोर्ट

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो :

परिवार अदालत के आदेश के विरुद्ध एक व्यक्ति की अपील ख़ारिज करते हुए केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी की अन्य महिलाओं से तुलना करना व लगातार उसकी उपेक्षा करते हुए अपनी पसंद का जीवनसाथी न होने का तंज कसना पति द्वारा मानसिक क्रूरता है | ऐसे में पत्नी से इस आचरण को सहन करने की उम्मीद नहीं की जा सकती |

दरअसल, एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लगातार दूसरी महिलाओं की तुलना में अपने योग्य न होने का तंज कस रहा था |जिससे तंग आकर पत्नी, पति से अलग हो गयी | और मामला कोर्ट पहुँच गया | परिवार अदालत ने अलग होने के 13 वर्ष बाद विवाह को ख़त्म कर दिया |

केरल हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल के. नरेन्द्रन व सी एस सुधा की पीठ ने इसमें संशोधन किया कि यह विवाह पति द्वारा मानसिक क्रूरता के आधार पर ख़त्म किया जाता है | जिसका 1869 के तलाक कानून में प्रविधान है |

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