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नोएडा अथॉरिटी की अनोखी पहल,बनेगा डॉग शेल्टर

दिनेश सिंह : दिल्ली एनसीआर ब्यूरो:

लावारिस व पालतू कुत्तों को लेकर आये दिन होने वाली समस्याओं को रोकने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने एक अनोखी पहल शुरू की है | पालतू कुत्तों व बिल्ली के रजिस्ट्रेशन पर दिल्ली,गाज़ियाबाद सहित नेशनल कैपिटल रेंज (NCR) के सभी शहरों पर जन स्वास्थ्य विभाग एक पालिसी तैयार कर रहा है |

इसमें दो तरह की सूची तैयार हो रही है | एक सूची में ऐसे लोगों को सम्मिलित किया जायेगा, जो लावारिस व बेसहारा कुत्तों को सड़क के किनारे खाना देते हैं | वहीँ दूसरी सूची में उन लोगों को रखा गया है जो कुत्ता व बिल्ली पाल रखे हैं | पहले सूची वाले लोगों को जागरूक किया जायेगा कि लावारिस व बेसहारा कुत्तों को एक निर्धारित जगह पर ही खाना दें | दूसरी सूची वाले लोगों को पालतू कुत्ते व बिल्ली का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा |

नोएडा अथॉरिटी के ओएसडी इंदु प्रकाश सिंह के अनुसार जो लोग लावारिस व बेसहारा कुत्तों को सड़क के किनारे खाना देते हैं | उनकी जानकारी सेक्टर व सोसाइटी के स्तर से लेकर उनको सार्वजानिक रूप से सूचना दी जाएगी | वहीँ जो लोग कुत्ते व बिल्ली पाले हुए हैं | उनकी जानकारी आरडब्ल्यूए व एओए से लेकर उनको समय से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रेरित किया जायेगा |

निर्धारित समय में रजिस्ट्रेशन न करवाने वालों पर जुर्माना लगाया जायेगा | जुर्माना की राशि 50 रूपये प्रतिदिन होगी | पेट्स यदि 6 माह का है तो उसका स्ट्रलाईजेशन कराना अनिवार्य होगा | स्ट्रलाईजेशन नहीं कराने पर अथॉरिटी को 2 हजार का जुर्माना व पेट्स की नसबंदी न कराने पर 2 हज़ार का जुर्माना अथॉरिटी को देना होगा | इसके साथ ही नोएडा अथॉरिटी ने पेट्स मालिक के लिए भी कुछ नियम व शर्ते रखी है | जो निम्न प्रकार से है |

  1. घर के बाहर पेट्स को अकेला नहीं छोड़ना होगा | पट्टा लगाकर ही निकालना होगा |
  2. सार्वजनिक स्थान पर यदि पेट्स मल-मूत्र का त्याग करता है तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी पेट्स को पालने वाले की होगी |
  3. पेट्स द्वारा किसी तरह की घटना होने पर 10 हज़ार का जुर्माना नोएडा अथॉरिटी को देय होगा | साथ ही इलाज का खर्च भी पेट्स के मालिक को ही देना होगा |
  4. अथॉरिटी की डॉग पालिसी के अलावा आरडब्ल्यूए व एओए का कोई नियम लागू नहीं होगा |

श्री सिंह ने बताया कि सेक्टरों के बेसहारा कुत्तों का स्ट्रलाईजेशन व एंटी रैबीज का इंजेक्शन सेक्टर-94 स्थित शेल्टर होम में लगाया जायेगा, तथा जो लोग अपने पेट्स का रजिस्ट्रेशन करवाएगें उनका एंटी रैबीज का इंजेक्शन नोएडा अथॉरिटी लगवायेगी | इसके लिए कुछ निजी पेट्स क्लिनिक को सूचीबद्ध किया जायेगा | इन क्लिनिक पर रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर लोग अपने पेट्स का मुफ्त में इंजेक्शन लगवा सकेंगे |

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नोएडा अथॉरिटी पहले चरण में सेक्टर-34,50,93B, व 135 में डॉग शेल्टर होम बनाएगी | प्रत्येक शेल्टर होम में 40 से 50 लावारिस व बेसहारा कुत्तों को रखा जायेगा | इन शेल्टर होम में उन्हीं कुत्तों को रखा जायेगा जो बीमार होंगे या जिनका बदला हुआ व्यवहार दिखेगा | शेल्टर होम में पानी व खाने की भी व्यवस्था होगी | एक डॉग शेल्टर के निर्माण में 17 लाख रूपये की लागत आने का अनुमान है |

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