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निठारी कांड के दोषी “सुरेन्द्र कोली” को फांसी की सजा

नोएडा ब्यूरो:सूरज पाण्डेय

नोएडा के बहुचर्चित निठारी हत्या कांड के दोषी सुरेन्द्र कोली को फांसी व मोनिंदर सिंह पंधेर को सात साल की सजा सीबीआई के विशेष अदालत ने अंतिम मामले में सुनाई है | इसके साथ ही सुरेन्द्र कोली पर 62 हजार व मोनिंदर सिंह पंधेर पर चार हज़ार का जुर्माना लगाया है | सीबीआई के लोक अभियोजक दर्शन लाल ने बताया कि सीबीआई ने कुल 83 गवाहों के बयान दर्ज किये | जिसमें पुख्ता सबूतों व गवाहों के बयान के आधार पर सुरेन्द्र कोली को दुष्कर्म,हत्या,साक्ष्य मिटने व साजिश रचने तथा मोनिंदर सिंह पंधेर को अनैतिक देह व्यापार का दोषी मानते हुए सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है | सीबीआई की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर त्यागी तथा नवीन त्यागी ने बताया कि इस मामले में तीसरी आरोपी उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला सब-इंस्पेक्टर सिमरजीत कौर को साक्ष्य मिटाने व भ्रष्टाचार के आरोप से अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है | दरअसल,नोएडा के निठारी गाँव में 29 दिसम्बर 2006 को मोनिंदर सिंह पंधेर की कोठी के पीछे नाले में पुलिस को 19 बच्चों व कुछ महिलाओं के कंकाल मिले थे | जिसके आरोप में पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंधेर व उसके यहाँ काम करने वाले सुरेन्द्र कोली को गिरफ्तार किया था | निठारी कांड में कुल 16 मामले दर्ज हुए थे | जिसमे सीबीआई के विशेष अदालत ने गुरुवार को अंतिम मामले में सजा सुनाई |

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