Friday , September 22 2023

दो पहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो

सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मृत्यु दर को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने एमवी एक्ट के प्राविधानों के तहत दोपहिया वाहन के पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया है | यातायात निदेशालय ने पहले से लागू इस नियम का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है |

एडीजी यातायात अनुपल कुलश्रेष्ठ ने सभी ज़िलों मेँ इस नियम को सुनिश्चित कराने के लिए अभियान चलाने को कहा है | इस नियम के तहत चार वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए भी दोपहिया वाहन पर बैठने पर हेलमेट लगाए जाने के लिए कहा गया है | नियमों की अनदेखी करने वालों का चालान करने का निर्देश दिया गया है |

एडीजी यातायात अनुपल कुलश्रेष्ठ का कहना है कि उत्तर प्रदेश मेँ वर्ष 2021 की अपेक्षा 2022 मेँ सड़क दुर्घटनाओं मेँ 10.65% की वृद्धि हुई है | वहीं हादसे मेँ मरने वालों की संख्या मेँ 6.44% की वृद्धि हुई है | जो हेलमेट न पहनने के कारण अधिक लोगों की जानें गई है |

Leave a Reply

Your email address will not be published.

sixteen + 14 =

E-Magazine