केकेपी न्यूज़ ब्यूरो :
अलीगढ के इगलास क्षेत्र में 9 वर्ष की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में ट्रायल प्रक्रिया शुरू होने के 36 दिन में ही पाक्सो की विशेष अदालत के एडीजे नंदप्रताप ओझा ने सजा सुना दिया | विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने बताया कि अलीगढ के इगलास कस्बे में 6 मार्च 2022 को 9 वर्ष की बच्ची को उसी के रिश्ते का मामा मनोज बहाने से ले गया था ओर दुष्कर्म के बाद ईट से कुचल कर उसकी हत्या कर दी थी | रात करीब 11 बजे एक प्लाट में बच्ची का शव मिला था | वहीं कौशाम्बी में एक कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म कर डाला और किसी को न बताने की धमकी देते हुए भाग गया | इस घटना की रिपोर्ट पीड़िता की माँ ने स्थानीय थाने में दर्ज कराई थी | जिस पर अपर जनपद सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार ने आरोपी पिता पर एक लाख का अर्थदंड लगाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है | साथ ही न्यायलय ने पीड़िता को तीन लाख रूपये क्षतिपूर्ति देने के लिए सरकार को भी निर्देशित किया है |