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दुष्कर्म का आरोपी,पीड़िता से शादी कर ले तो आपराधिक केस नहीं-हाईकोर्ट

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो:इलाहाबाद

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि दुष्कर्म का आरोपित व्यक्ति पीड़िता से शादी कर ले तो उस पर इससे संबन्धित कोई भी केस चलाना उचित नहीं होगा | बशर्ते, शादी दोनों की सहमति से हुई हो | कोई ज़ोर-जबर्दस्ती नहीं की गई हो |

दरअसल,बरेली के बरादरी थाने में पाक्सो एक्ट के तहत फकरे आलम उर्फ सोजिल के खिलाफ 2016 में नाबालिक लड़की से दुष्कर्म के मामले मे FIR दर्ज कराई गयी थी | जिस पर याची ने FIR सहित सेशन कोर्ट में चल रही पूरी आपराधिक कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी | याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की | जिसमें बताया कि उसने पीड़िता की रजामंदी से उसके साथ शादी की है | कोई ज़ोर जबर्दस्ती नहीं की है |

याची की दलील को सुनने के बाद न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने याचिका स्वीकार करते हुये पाक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म के मामले में दर्ज FIR सहित पूरी आपराधिक कार्रवाई को रद्द करते हुये कहा कि जब पीड़िता और आरोपित आपसी सहमति से शादी कर ली है तो दुष्कर्म का केस चलाना उचित नहीं है |

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