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ताज महल के चारों तरफ आधा किमी के दायरे में व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिबंध

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो:

आगरा विकास प्राधिकरण को निर्देश देते हुए सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि ताजमहल एक ऐतिहासिक स्मारक है | लिहाजा इसके चारों तरफ 500 मीटर के दायरे में कोई भी व्यवसायिक गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए | इसलिए चल रहे व्यापारिक प्रतिष्ठानों व दुकानों को वहां से हटाया जाय |

दरअसल न्याय मित्र के रूप में अदालत की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एडीएन राव ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल व न्यायमूर्ति अभय एस ओक की खंडपीठ के समक्ष अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए कहा है कि ताजमहल के आस पास की सभी व्यावसायिक गतिविधियों को रोका जाय |

क्योंकि यह स्मारक यूनेस्को की विश्व विरासत की श्रेणी में आती है | दाखिल किये गये रिपोर्ट में सुप्रीमकोर्ट को यह भी बताया गया है कि ऐसा ही एक आदेश मई 2000 में भी जारी किया गया था | इस बात पर आगरा विकास प्राधिकरण ने भी अपनी सहमति दे दी है |

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