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ट्रैफिक पुलिस को ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त या निलंबित करने का अधिकार नहीं

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो:

कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश मौसमी भट्टाचार्य ने पियासा भट्टाचार्य की ओर से दायर की गयी एक याचिका की सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है कि कार या मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने या तय सीमा से अधिक तेज गाडी चलाने पर ट्रैफिक पुलिस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द नहीं कर सकती |

ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है | केवल सरकार का मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ही चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द करने का अधिकार रखता है | ट्रैफिक पुलिस केवल चालक का ड्राइविंग लाइसेंस की जाँच कर सकती है या जब्त कर सकती है |

दरअसल,पियासा भट्टाचार्य नाम की एक महिला कार से अपने पति के साथ कोलकाता के साउथ सिटी माल से अलीपुर जा रही थी | लेक गार्डन के पास एक ट्रैफिक पुलिस ने तय सीमा से अधिक तेज कार चलने का आरोप लगाते हुए उन्हें रोका और उनका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करते हुए उसे निलंबित कर दिया |

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