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जमीन की क़ानूनी लड़ाई में 108 वर्ष बाद आया फैसला

बिहार में भोजपुर जिले के आरा तहसील के व्यवहार न्यायलय ने एक जमीन सम्बन्धी मुकदमे में 108 साल बाद फैसला सुनाया है | लेकिन मुकदमा दायर करने वाला खुद इस दुनिया में नहीं है | बल्कि उसकी ये चौथी पीढ़ी है और मुकदमा लड़ रहे वकील की तीसरी पीढ़ी है | फिर भी वादी न्यायलय द्वारा एक सदी बाद आये फैसले से खुश हैं | दरअसल आरा जिले में कोइलवर से बाबुरा जाने वाली सड़क पर कुल 9 एकड़ जमीन थी | जिसका मूल मालिक कोइलवर निवासी नथुनी खान थे | मुकदमा लड़ रहे अधिवक्ता सत्येन्द्र नारायण सिंह ने बताया कि कुल 9 एकड़ जमीं की लड़ाई 108 वर्ष पहले 1914 में शुरू हुई थी | जिसका फैसला मई -2022 में आया है | मूल मालिक नथुनी खान 1914 में ही इस 9 एकड़ जमीन को दो लोगों को बेंच कर पाकिस्तान चले गये | इन्हीं दो लोगों के बीच मुकदमा चल रहा था | जिसमे आरा के व्यवहार न्यायलय की एडीजे-7 श्वेता सिंह ने वादी अतुल सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया है |

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