बिहार में भोजपुर जिले के आरा तहसील के व्यवहार न्यायलय ने एक जमीन सम्बन्धी मुकदमे में 108 साल बाद फैसला सुनाया है | लेकिन मुकदमा दायर करने वाला खुद इस दुनिया में नहीं है | बल्कि उसकी ये चौथी पीढ़ी है और मुकदमा लड़ रहे वकील की तीसरी पीढ़ी है | फिर भी वादी न्यायलय द्वारा एक सदी बाद आये फैसले से खुश हैं | दरअसल आरा जिले में कोइलवर से बाबुरा जाने वाली सड़क पर कुल 9 एकड़ जमीन थी | जिसका मूल मालिक कोइलवर निवासी नथुनी खान थे | मुकदमा लड़ रहे अधिवक्ता सत्येन्द्र नारायण सिंह ने बताया कि कुल 9 एकड़ जमीं की लड़ाई 108 वर्ष पहले 1914 में शुरू हुई थी | जिसका फैसला मई -2022 में आया है | मूल मालिक नथुनी खान 1914 में ही इस 9 एकड़ जमीन को दो लोगों को बेंच कर पाकिस्तान चले गये | इन्हीं दो लोगों के बीच मुकदमा चल रहा था | जिसमे आरा के व्यवहार न्यायलय की एडीजे-7 श्वेता सिंह ने वादी अतुल सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया है |