दिनेश सिंह-दिल्ली एनसीआर ब्यूरो:
केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट करते हुए कहा है कि अपना घर व्यावसायिक कार्य हेतु किराये पर देने वाले लोगों को अब मिलने वाले किराये पर जीएसटी देनी होगी | वहीं अपने आवासीय घर को निजी इस्तेमाल के लिए किराये पर देने वाले लोगों को मिलने वाले किराये पर जीएसटी नहीं देनी होगी |
कुछ अपूर्ण ख़बरों के हवाले से दावा किया जा रहा था कि अब घर से मिलने वाले किराये पर 18 प्रतिशत जीएसटी देनी होगी | ऐसे में अब घर किराये पर लेना महंगा हो जायेगा | लेकिन सरकार ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जीएसटी उसी आवासीय परिसर पर लगेगी जो आवासीय परिसर किसी कंपनी या फर्म को व्यावसायिक कार्य हेतु किराये पर दिया गया हो |
यदि आवासीय परिसर किसी व्यक्ति को निजी इस्तेमाल के लिए दिया गया हो तो उससे मिलने वाले किराये पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा | केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि व्यावसायिक कार्य हेतु किराये पर लिए गए घर के किराये पर जीएसटी उस फर्म या कंपनी को ही देनी होगी | जो फर्म या कंपनी उस घर में व्यावसायिक कार्य करेगी |