Saturday , July 27 2024

किसी पत्रकार को लिखने या ट्विट करने से कैसे रोक सकते हैं -सुप्रीमकोर्ट

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो:

सुप्रीमकोर्ट ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोपित आल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबेर को सभी मामलों में जमानत देते हुए उप्र में दर्ज सभी छह मामलों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिए हैं | शीर्ष अदालत ने कहा कि भविष्य में इसी विषय पर केस दर्ज होता है तो उसमें भी जुबेर को अंतरिम जमानत प्राप्त रहेगी | शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जुबेर को उसके खिलाफ दर्ज एफ़आईआर रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की छूट होगी |

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अधिवक्ता ने जुबेर को ट्विट करने पर रोक लगाने की माँग की तो उत्तर प्रदेश सरकार की इस माँग को ख़ारिज करते हुए सुप्रीमकोर्ट के न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़,न्यायमूर्ति सूर्यकान्त और न्यायमूर्ति एस एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि वह किसी पत्रकार के ट्विट करने या लिखने पर कैसे रोक लगा सकते हैं |

इस पर उप्र सरकार की अधिवक्ता ने कहा कि अगर ये भविष्य में आपत्तिजनक ट्विट करते हैं तो क्या होगा | शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इसके प्रति उनकी जवाबदेही होगी, और कानून के मुताबिक कार्यवाई होगी |

Leave a Reply

Your email address will not be published.

7 + nine =

E-Magazine