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एड्स पीड़ित बच्चों की संपत्ति की सुरक्षा करे सरकार-सुप्रीमकोर्ट

पूनम शुक्ला : मुख्य प्रबंध संपादक

एचआईवी व एड्स पीड़ित बच्चों के कल्याण के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को दिशा निर्देश देते हुये सुप्रीमकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में एचआईवी एंड एड्स (प्रीवेनशन एंड कंट्रोल) एक्ट 2017 को प्रभावी रूप से लागू करने व उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं |

इन निर्देशों में कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्र व राज्य सरकारें एचआईवी एक्ट की धारा -16(1) के तहत एचआईवी या एड्स से प्रभावित बच्चों की संपत्ति की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए | साथ ही एचआईवी या एड्स प्रभावित लोगों को सुविधाएं व इलाज सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये हैं |

सुप्रीमकोर्ट ने पूरे देश की अदालतों,अर्धन्यायिक संस्थाओं,ट्रिब्यूनलों, आयोगों व फोरम को निर्देश दिया है कि वे एचआईवी एक्ट के प्रविधानों का अनुपालन करते हुये एचआईवी एवं एड्स प्रभावित व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखेंगे और ऐसे लोगों के मामलों व शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएंगे |

दरअसल,सैन्य अस्पताल में ब्लड चढ़ाने के दौरान लापरवाही से एचआईवी संक्रमित होने से पूर्व सैन्य अधिकारी ने कोर्ट में केश करते हुये मुआवजे की माँग की थी | जिस पर सुप्रीमकोर्ट के जस्टिस एस रवीन्द्र भट्ट व जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुये उसे 1.54 करोड़ मुआवजा देने का आदेश दिया |

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