Saturday , July 27 2024

उप्र के अफसरों को सुप्रीमकोर्ट की फटकार

लखनऊ ब्यूरो :

सुप्रीमकोर्ट ने उप्र के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि ये अधिकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों का पालन न करते हुए उसके खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं | वे हाईकोर्ट के आदेशों का सम्मान नहीं करते | दरअसल नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की एक वरिष्ट महिला आईएएस अधिकारी के समय पर पेश न होने के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस महिला आईएएस अधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था | इसी गैर जमानती वारंट के खिलाफ महिला आईएएस अधिकारी के अधिवक्ता ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल कर तत्काल सुनवाई की मांग की | जिस पर मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें पेश होने दीजिये |उन्हें समझने दीजिये | आप एक आईएएस अधिकारी हैं | आप सभी नियम से परिचित हैं | हम हर दिन देखते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों का उलंघन हो रहा है |

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