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आरोपित मंत्री को निलंबित करने का क़ानूनी प्राविधान नहीं-दिल्ली हाईकोर्ट

दिनेश सिंह-दिल्ली एनसीआर ब्यूरो:

दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चन्द्र शर्मा व न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येन्द्र जैन को कैबिनेट से निलंबित किये जाने की मांग को लेकर दायर की गयी जनहित याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि आरोपित मंत्री को निलंबित करने का संविधान में कोई क़ानूनी प्राविधान नहीं है |

पीठ ने कहा कि हमें कानून,नियम और अधिसूचनाओं का पालन करना होता है | हम अपनी सीमायें जानते हैं | हम कानून के समीक्षक हैं | इसे बनाने वाले नहीं | पीठ ने कहा कि सत्येन्द्र जैन एक मंत्री हैं | ऐसे में सेन्ट्रल सर्विस रूल कर्मचारियों के लिए होता है | मंत्री के लिए नहीं |

दरअसल, ईडी ने सत्येन्द्र जैन को मनी लांड्रिंग के मामले में 30 मई से तिहाड़ जेल में बंद हैं | जिसको लेकर भाजपा के पूर्व विधायक नंद किशोर गर्ग के अधिवक्ता शशांक देव सुधि ने कहा कि गम्भीर आरोप में गिरफ्तार होने के बाद भी कैबिनेट मंत्री के विशेषाधिकारों का लाभ ले रहे हैं | जो कानून के खिलाफ है |

क्योंकि केन्द्रीय सिविल सेवा -1965 के नियम -10 के अनुसार 48 घंटे से अधिक की हिरासत के तुरंत बाद लोक सेवक को निलंबित माना जाता है |

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