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आरटीआई(सूचना का अधिकार) पर विभाग नहीं दे रहा है पर्याप्त जानकारी

बलविंदर सिंह-दिल्ली संवाददाता

सेवानिवृत कर्मचारियों की पेंशन सम्बन्धी मांग को लेकर दाखिल की गयी आरटीआई के जवाब में डीटीसी कोई ठोस जानकारी देने के बजाय भ्रामक जानकारी देकर अपीलकर्ताओं को गुमराह कर रहा है | वर्षों से सेवानिवृत कर्मचारियों की पेंशन बहाली में पाई जा रही अनियमितताओं को देखते हुए अधिवक्ता ऋतु मुंजाल द्वारा दिनांक 21 सितम्बर 2022 को आरटीआई के तहत पेंशन बहाल न किये जाने हेतु सम्बंधित विभाग से जानकारी मांगी थी, लेकिन विभाग से आज तक कोई उचित जानकारी नहीं मिली |

दरअसल, अधिवक्ता ऋतु मुंजाल विगत पांच वर्षों से दिल्ली परिवहन विभाग व दिल्ली सरकार से सेवानिवृत कर्मचारियों की पेंशन बहाली के लिए लड़ रही हैं | सरकार की हठधर्मिता व भ्रष्टाचारी नीतियों के चलते अधिवक्ता ऋतु मुंजाल द्वारा दाखिल की गयी आरटीआई के जवाब में विभाग अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं दे पाया है | जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग भी दिल्ली सरकार के अधीन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसा कार्य कर रहा है |

विभाग द्वारा इस तरह बरते जा रहे व्यवहार के चलते दिल्ली सरकार के खिलाफ एलजी को शिकायत की जा चुकी है | आरटीआई, केन्द्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत एक स्वायत यूनिट है | जो सूचना प्राप्ति के लिए आग्रह करने वाले सभी नागरिकों को सूचना प्रदान करते हैं |

लेकिन विभाग द्वारा इस तरह उदासीन रवैया अपनाने से ऐसा लगता है कि विभाग द्वारा अपीलकर्ताओं को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है | अधिवक्ता ऋतु मुंजाल ने बताया कि आरटीआई के जवाब में 31 अक्टूबर 2022 तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली तो पुनः अपील की जाएगी |

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