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जबरन पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने पर पति को 10 वर्ष का कारावास

केकेपी न्यूज़ :झारखंड ब्यूरो

झारखंड की राजधानी रांची की एक अदालत ने पत्नी से जबरन संबंध बनाने के मामले में पति को सजा सुनाई है। अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी पति को 10 साल की कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, दोषी रणधीर वर्मा अपनी पत्नी के साथ रहता था। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। कुछ दिनों बाद रणधीर का असली चेहरा सामने आ गया। आरोप लगा कि वह अपनी पत्नी को लगातार प्रताड़ित करता था। दहेज की मांग करता था। इतना ही नहीं शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी मजबूर करने लगा। रणधीर पर आरोप है ,कि उसने अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती संबंध बनाए। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की। पीड़िता ने 2015 में रणधीर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। अभियुक्त रणधीर वर्मा के खिलाफ उसकी पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए सुखदेव नगर थाना में 2 जून 2016 को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने 2016 में रणधीर पर दहेज उत्पीड़न का मामला भी दर्ज कराया था।
पुलिस ने रणधीर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि रणधीर पर लगे आरोप सही हैं। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और सबूत पेश किए। 9 साल चली सुनवाई के बाद आखिरकार रांची की अदालत ने रणधीर को मामले में दोषी ठहराया है।

कोर्ट में रणधीर ने अपनी पत्नी को बहन कहकर बुलाने लगा। बात-बात पर बहन कह कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन, सरकारी वकील सिद्धार्थ सिंह ने उसके झूठ को बेनकाब कर दिया। उन्होंने कोर्ट के सामने कई ठोस सबूत पेश किए, जिससे साफ हो गया कि रणधीर दोषी है। इसके बाद कोर्ट ने रणधीर को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। बता दें कि 9 साल तक चले लंबे संघर्ष के बाद पीड़िता को कोर्ट से न्याय मिला है। बताया गया कि पत्नी ने कई बार इस बात का विरोध किया, लेकिन रणधीर नहीं माना। उसने अपनी पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से इतना तोड़ दिया कि वह घर से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। आखिरकार वह पति के रवैये से तंग आकर पुलिस के पास गई और रणधीर के खिलाफ अप्रैल 2015 को शिकायत दर्ज करा दी। इसके बाद 2 जून 2016 रणधीर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते एफआईआर दर्ज करा दी।

रांची की अदालत ने पत्नी से जबरन संबंध बनाने के आरोप में पति को 10 साल की कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। रणधीर वर्मा के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न के आरोप भी साबित हुए है। फिलहाल दोषी को जेल भेज दिया गया है।

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