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दो पहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो

सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मृत्यु दर को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने एमवी एक्ट के प्राविधानों के तहत दोपहिया वाहन के पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया है | यातायात निदेशालय ने पहले से लागू इस नियम का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है |

एडीजी यातायात अनुपल कुलश्रेष्ठ ने सभी ज़िलों मेँ इस नियम को सुनिश्चित कराने के लिए अभियान चलाने को कहा है | इस नियम के तहत चार वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए भी दोपहिया वाहन पर बैठने पर हेलमेट लगाए जाने के लिए कहा गया है | नियमों की अनदेखी करने वालों का चालान करने का निर्देश दिया गया है |

एडीजी यातायात अनुपल कुलश्रेष्ठ का कहना है कि उत्तर प्रदेश मेँ वर्ष 2021 की अपेक्षा 2022 मेँ सड़क दुर्घटनाओं मेँ 10.65% की वृद्धि हुई है | वहीं हादसे मेँ मरने वालों की संख्या मेँ 6.44% की वृद्धि हुई है | जो हेलमेट न पहनने के कारण अधिक लोगों की जानें गई है |

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