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हाईकोर्ट के सर्वे के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीमकोर्ट का इंकार

पूनम शुक्ला:मुख्य प्रबन्ध संपादक:

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान का सर्वे कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीमकोर्ट ने इंकार कर दिया है | इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट ने सुप्रीमकोर्ट में मौखिक याचिका देते हुये उस पर रोक लगाने की मांग की थी | इस पर सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को बिना देखे उस पर रोक कैसे लगा सकते हैं |

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 दिसम्बर को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान और कटरा केशवदेव परिसर का कमीशन गठित करके सर्वे कराने की मांग स्वीकार कर ली थी | साथ ही कमीशन की संरचना और रूपरेखा तय करने के लिए 18 दिसम्बर की तारीख तय कर दी थी | इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश पर शाही मस्जिद ईदगाह पक्ष ने सुप्रीमकोर्ट में मौखिक याचिका देते हुये पहले से लंबित मथुरा की जिला अदालत से सभी मुकदमें हाईकोर्ट स्थान्तरित करने को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई पर लगाने का आग्रह किया

| इस पर जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने मस्जिद पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी से पूछा कि यह मामला तो 9 जनवरी को लगा था, फिर आज सुनवाई पर कैसे लगा | इस पर हुजैफा अहमदी ने कहा कि कोर्ट ने 9 जनवरी तक इस मामले को स्थगित कर दी थी | फिर अचानक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कमिश्नर से सर्वे कराने का आदेश दे दिया |

मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता हुजैफा अहमदी की इन दलीलों पर सुप्रीमकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि “हम कोई भी रोक नहीं लगाएंगे” | जो भी होता है आप कोर्ट में उसे चुनौती दे सकते हैं | मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने बार-बार अपनी मांग दोहराते हुये लगातार बहस करते रहे |

सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कोर्ट में केश मेंशन करें | इस पर मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने कहा कि सुप्रीमकोर्ट में जाड़े की छुट्टियाँ हो रही है, और जाड़े की छुट्टियों में कोई अवकाशकालीन पीठ भी नहीं बैठती तो ऐसे में वे केश मेंशन कैसे करें | इस पर सुप्रीमकोर्ट की पीठ ने कहा कि आपको प्रक्रिया मालूम है | इसके साथ ही पीठ ने कहा कि आदेश उनके सामने नहीं है और आदेश देखे बिना रोक कैसे लगा सकते हैं |

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