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श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर रोक लगाने से इंकार-सुप्रीमकोर्ट

पूनम शुक्ला:मुख्य प्रबन्ध संपादक:

मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर अन्तरिम रोक लगाने से सुप्रीमकोर्ट ने इंकार कर दिया है | सुप्रीमकोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस मामले पर विस्तृत सुनवाई करेगा | दोनों पक्षों को सुने बिना हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं होगा |

दरअसल,शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट के 26 मई के आदेश को चुनौती देते हुये सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल की थी | उस आदेश में हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद से संबन्धित सभी केस मथुरा की जिला अदालत से अपने यहाँ स्थानांतरित कर लिए थे |

इसी तरह हाईकोर्ट के आदेश से मथुरा की अदालत में लंबित कुल 18 मुकदमें इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित हो चुके हैं | इस पर शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट के आदेश को गलत बताते हुये इन आदेशों को रद्द करने की मांग सुप्रीमकोर्ट से की थी |

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