केकेपी न्यूज़ ब्यूरो :
घबड़ाइये नहीं जनाब,आपके शौक का सरकार भी ख्याल रखती है और तवज्जो भी देती है | अब आप अपने घर में भी बार खोलकर अपने परिवार के सदस्यों,रिश्तेदारों,अतिथियों व मित्रों के साथ शौक फरमा सकते हैं | घर पर निजी बार खोलने के लिए लाइसेंस के प्रचलित प्रावधानों में संशोधित करते हुए उप्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि लोग अपने आवासीय परिसर में भारत निर्मित विदेशी मदिरा और विदेश से आयातित मदिरा अपने परिजनों,रिश्तेदारों,अतिथियों व मित्रों जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम न हो को पीने पिलाने के लिए होम बार लाइसेंस ले सकते हैं | इसके लिए 12 हजार रूपये वार्षिक शुल्क देना होगा और सिक्योरिटी के तौर पर 25 हजार रूपये जमा करना पड़ेगा | यह लाइसेंस एक वर्ष के लिए जारी होगा | इस होम बार का सबसे खास बात यह है कि इसका निरिक्षण सिर्फ आबकारी आयुक्त की अनुमति से ही किया जा सकेगा | इसके साथ ही दूसरा तोहफ़ा देते हुए सरकार के अपर मुख्य सचिव, आबकारी के अनुसार पहले घर में चार बोतल(750 ML) तक शराब निःशुल्क रखने की अनुमति थी लेकिन अब इस नियम में संशोधन किया गया है | नये नियम के मुताबिक अब घर में 15 कैटगरी की छोटी बड़ी 71 बोतलें तक रखी जा सकेंगी |