केकेपी न्यूज़ ब्यूरो:
सुप्रीमकोर्ट के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड की अगुवाई वाली पीठ ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा -327 के तहत यह प्रावधान है कि सभी तरह के यौन उत्पीड़न केस की सुनवाई ट्रायल -इन- कैमरा यानी बंद कमरे में होनी चाहिए |
सुप्रीमकोर्ट ने यह भी कहा है कि सेक्सुअल क्राइम की विक्टिम के साथ कोर्ट को संवेदनशील तरीके से पेश आना चाहिए | क्योंकि विक्टिम के साथ ऐसा करना महत्वपूर्ण है |