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फर्जी दस्तावेज़ के सहारे बने प्रधानाचार्य

पूनम शुक्ला:मुख्य प्रबन्ध संपादक:

उत्तर-प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी अजय कुमार सिंह ने सिविल लाइन थाने में दो शिक्षकों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज लगाकर दोनों प्रधानाचार्य पद पर चयनित हो गए।
अजय सिंह की तहरीर पर सिविल लाइंस पुलिस ने धूमनगंज के मधुवन विहार कालोनी की रहने वाली रश्मि कला और कालिंदीपुरम राजरूपपुर निवासी राम प्रकाश के खिलाफ धोखाधड़ी आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी अजय कुमार सिंह ने दो शिक्षकों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्‍न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज लगाकर दोनों प्रधानाचार्य पद पर चयनित हो गए। मामले की जांच एसटीएफ से कराए जाने की संस्तुति की गई है।
चयन के बाद अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया गया। रश्मिकला के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबंध में आयुक्त विंध्याचल मंडल :मीरजापुर की जांच रिपोर्ट दी गई। इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक भ्रदोही की जांच के दौरान विद्यासागर इंटरमीडिएट कालेज पूरे खुशहाल अभियां भदोही ने बताया कि रश्मिकला 10 जुलाई 2016 से 31 मार्च 2020 तक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत थीं। कार्यालय अभिलेखानुसार उप्र शैक्षिक (सामान्य शिक्षा वर्ग) सेवा समूह ख उच्चतर के तहत प्रधानाचार्य पद के लिए रश्मिकला का अनुभव प्रमाण पत्र इस कार्यालय से जारी नहीं किया गया। उनका अनुभव प्रमाण पत्र कूटरचित व फर्जी है। प्रमाण पत्र पर किए गए ह

स्ताक्षर फर्जी हैं। रश्मिकला को अपना पक्ष रखने को कहा गया। इस पर शपथ पत्र दिया गया कि अनुभव प्रमाण पत्र विद्यालय के प्रबंधक से मिला है। प्रमाण पत्र सहीं है या नहीं, इस बारे में विद्यालय द्वारा हीं स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। इसके बाद जांच आगे बढ़ीं तो पता चला कि विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य बृजेश पाठक द्वारा मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कामता राम पाल का फर्जी हस्ताक्षर कराकर व फर्जी पदनाम की मुहर बनाकर अनुभव प्रमाण पत्र बनाया गया। इसमें ब्रजेश पाठक भी दोषी हैं। इसी प्रकार राम प्रकाश के भी दस्तावेज में ऐसी ही गड़बड़ी सामने आई है।

अजय सिंह की तहरीर पर सिविल लाइंस पुलिस ने धूमनगंज के मधुवन विहार कालोनी की रहने वाली रश्मि कला और कालिंदीपुरम राजरूपपुर निवासी राम प्रकाश के खिलाफ धोखाधड़ी आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

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