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निकाह के बाद नाबालिग लड़की को भी पति के संग रहने का हक़ -पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

संजय कुमार शर्मा : संवाददाता : ग्रेटर नोएडा

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मुस्लिम दंपति की याचिका पर सुनवाई करते हुये स्पष्ट तौर पर कहा कि यौन परिपक्वता पाने के बाद निकाह वैध है और नाबालिग होने के बावजूद भी लड़की को अपने पति के साथ रहने का अधिकार है | हाईकोर्ट ने उक्त टिप्पणी करते हुये नाबालिग लड़की की कस्टडी पति को सौंपते हुये लड़की के पिता की दलील खारिज कर दी |

दरअसल, मेवात निवासी दंपति ने पिछले साल निकाह के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सुरक्षा के लिए गुहार लगाई थी | उस समय लड़की की उम्र को लेकर विवाद के चलते लड़की को आशियाना भेज दिया गया था | एक साल बाद पति ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी पत्नी की कस्टडी माँगी थी |

इस पर लड़की के पिता ने दलील दी थी कि विवाह योग्य उम्र न होने के चलते उसे पति के साथ नहीं भेजा जा सकता | क्योंकि लड़की अभी बालिग नहीं है, ऐसे में अभी दांपत्य जीवन का बोझ नहीं उठा सकती | पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुये लड़की के पिता की दलील खारिज़ कर दी, और कहा कि लड़की विवाह की न्यूनतम योग्यता को पूरा कर चुकी है साथ ही उसका निकाह मुस्लिम रीति-रिवाजों से हो चुका है | ऐसे में उसे पति के साथ ही रहना आवश्यक है |

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