केकेपी न्यूज़ ब्यूरो:
सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहा है कि ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए ट्रिपल-सी प्रमाण-पत्र अनिवार्य अर्हता नहीं है | ऐसे में चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति देने से इंकार नहीं कर सकती | दरअसल ग्राम विकास अधिकारी पद पर चयनित सुधा कुमारी गुप्ता ने इलाहबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल किया था कि ग्राम विकास अधिकारी पद पर उसका चयन होने के बाद भी विभाग उसकी नियुक्ति नहीं कर रहा है |
जब कोर्ट ने आयुक्त, ग्राम विकास विभाग से स्पष्टीकरण माँगा तो विभाग ने कोर्ट को बताया कि ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए ट्रिपल-सी प्रमाण-पत्र अनिवार्य अर्हता नहीं है | ऐसे में कोर्ट ने आयुक्त, ग्राम विकास विभाग द्वारा याची की नियुक्ति की मांग अस्वीकार करने को अवैध करार करते हुए रद्द कर दिया |
साथ ही दो हफ़्ते में याची की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है | इलाहबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने याची के पक्ष में कोर्ट का फैसला होने के बाद भी विभाग द्वारा नियुक्ति न करने पर याची को दोबारा हाईकोर्ट आने पर विवश करने पर 10 हज़ार रूपये का हर्जाना भी लगाया है |