केकेपी न्यूज़ ब्यूरो:
गंभीर अपराध का आरोप सिद्ध हो जाने के बाद अपराधी को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीमकोर्ट ने केंद्र सरकार व चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है |
दरअसल,25 सितम्बर 2018 को सुप्रीमकोर्ट ने कहा था कि प्रत्येक प्रत्याशी चुनाव आयोग के सामने चुनाव लड़ने से पहले अपना पिछला आपराधिक रिकॉर्ड घोषित करें | साथ ही केंद्र सरकार से कहा था कि वह दागी को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कानून बनाने पर विचार करे |
सुप्रीमकोर्ट ने यह भी कहा था कि 5 साल या उससे अधिक की सजा वाले मामले में आरोप तय होने के बाद चुनाव लड़ने से रोकने पर कानून बनाने का काम संसद करे | इसी को आधार बनाते हुए अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका दाखिल किया था |